
जोधपुर ।।लूणी।। गुड़ा विश्नोइया निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजूराम बिश्नोई ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी भटिंडा से 24.3.2021 को आवेदन कर पंचायत से संबंधित कुछ दस्तावेजों की मांग की। विश्नोई को सूचना उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सूचना आयोग में दि्वतीय अपील की गई जिसका निर्णय विश्नोई के पक्ष में देते हुए आयोग ने 21 दिन में सूचना उपलब्ध कराने हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी भटिंडा को निर्देशित किया था। माननीय राज्य सूचना आयोग के आदेश के बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी भटिंडा ने सूचना प्रदान नहीं की और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी। माननीय आयोग के निर्णय की पालना नहीं होने एवं सूचना नहीं मिलने से व्यथित होकर विश्नोई ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1) के तहत राज्य सूचना आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर किया। परिवाद में सुनवाई हेतु लोक सेवक को माननीय आयोग ने उपस्थित हेतु आदेशित किया लेकिन ग्राम विकास अधिकारी आयोग में उपस्थित नहीं हुआ। परिवाद की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त श्री महेंद्र कुमार पारख ने ग्राम विकास अधिकारी को अधिनियम के प्रति लापरवाही बरतने एवं आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने का दोषी मानते हुए सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत ₹5000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि कार्मिक के वेतन से काट कर राज्य आयोग में जरिए डिमांड ड्राफ्ट के जमा करवाने हेतु निर्देशित किया।